एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने के मामले में न्यूज़ चैनल आजतक के खिलाफ़ एक एफआईआर दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने अथॉरिटी के दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर चैनल के खिलाफ़ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्स अथॉरिटी (एनबीएसए) से भी शिकायत की है।
इस बात की जानकारी गोखले ने ट्विटर के ज़रिए दी। उन्होंने चैनल के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई एफाईआर का नंबर भी ट्विटर पर शेयर किया है। बता दें कि दो दिन पहले आजतक ने अयोध्या मामले को लेकर एक बेहद भड़काऊ ट्वीट किया था। चैनल के इस ट्वीट में पोस्ट किए गए ग्राफिक्स में लिखा था– “जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहाँ से पधारे?”
Saket Gokhale
@SaketGokhale
Update: I've registered an FIR with @Uppolice against @aajtak, NOIDA (with FIR number 045399/2019) for spreading communal hatred.
I'm also lodging a complaint with the NBSA against Aaj Tak for violation of the authority's guidelines.
I'll keep u all posted on the updates. https://twitter.com/SaketGokhale/status/1184453162645590016 …
View image on Twitter
Saket Gokhale
@SaketGokhale
Ok @aajtak & @anjanaomkashyap:
You have 24 hrs to issue an apology & delete this tweet promoting communal disharmony & hatred.
Else, I PROMISE u that u will regret the legal consequences for a long long time.
Read IPC 153(A) & 295(A). Talk to ur lawyers.
Enough is enough. https://twitter.com/aajtak/status/1184075792533225472 …
3,967
6:27 AM - Oct 18, 2019
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जिसको लेकर चैनल की काफी आलोचना हुई थी। उस वक्त एक्टिविस्ट गोखले ने चैनल को 24 घंटे के भीतर ट्वीट को डिलीट कर माफी मांगने की चेतावनी दी थी।
उन्होंने कहा था कि अगर चैनल 24 घंटे के अंदर ट्वीट को डिलीट कर माफी मांगता तो उसे कानूनी परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन चैनल ने गोखले की चेतावनी के बावजूद ट्वीट को डिलीट नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने आज चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी।
ग़ौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक चली अयोध्या मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई थी। जिसके बाद कई चैनलों ने इस मामलो को लेकर बेहद भड़काऊ चर्चा शुरु कर दी। चैनलों के इसी रवैये को ध्यान में रखते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्स अथॉरिटी (एनबीएसए) ने चैनलों को ‘एहतियात’ बरतने की सलाह दी है। एनबीएसए ने इस संबंध में बुधवार को सभी टीवी न्यूज़ चैनलों को एडवाइज़री भी जारी की थी।
दो पन्नों की एडवाइजरी में कहा गया है, ‘इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने से पहले ऐसी कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं होनी चाहिए जिसमें मौजूदा कार्यवाही को लेकर किसी तरह की अटकलें जारी हों।’ लेकिन आजतक ने एडवाइजरी का पालन नहीं किया। जिसको लेकर गोखले ने एनबीएसए से चैनल के खिलाफ शिकायत की है।
इस बात की जानकारी गोखले ने ट्विटर के ज़रिए दी। उन्होंने चैनल के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई एफाईआर का नंबर भी ट्विटर पर शेयर किया है। बता दें कि दो दिन पहले आजतक ने अयोध्या मामले को लेकर एक बेहद भड़काऊ ट्वीट किया था। चैनल के इस ट्वीट में पोस्ट किए गए ग्राफिक्स में लिखा था– “जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहाँ से पधारे?”
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जिसको लेकर चैनल की काफी आलोचना हुई थी। उस वक्त एक्टिविस्ट गोखले ने चैनल को 24 घंटे के भीतर ट्वीट को डिलीट कर माफी मांगने की चेतावनी दी थी।
उन्होंने कहा था कि अगर चैनल 24 घंटे के अंदर ट्वीट को डिलीट कर माफी मांगता तो उसे कानूनी परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन चैनल ने गोखले की चेतावनी के बावजूद ट्वीट को डिलीट नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने आज चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी।
ग़ौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक चली अयोध्या मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई थी। जिसके बाद कई चैनलों ने इस मामलो को लेकर बेहद भड़काऊ चर्चा शुरु कर दी। चैनलों के इसी रवैये को ध्यान में रखते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्स अथॉरिटी (एनबीएसए) ने चैनलों को ‘एहतियात’ बरतने की सलाह दी है। एनबीएसए ने इस संबंध में बुधवार को सभी टीवी न्यूज़ चैनलों को एडवाइज़री भी जारी की थी।
दो पन्नों की एडवाइजरी में कहा गया है, ‘इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने से पहले ऐसी कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं होनी चाहिए जिसमें मौजूदा कार्यवाही को लेकर किसी तरह की अटकलें जारी हों।’ लेकिन आजतक ने एडवाइजरी का पालन नहीं किया। जिसको लेकर गोखले ने एनबीएसए से चैनल के खिलाफ शिकायत की है।
एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने के मामले में न्यूज़ चैनल आजतक के खिलाफ़ एक एफआईआर दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने अथॉरिटी के दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर चैनल के खिलाफ़ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्स अथॉरिटी (एनबीएसए) से भी शिकायत की है।
इस बात की जानकारी गोखले ने ट्विटर के ज़रिए दी। उन्होंने चैनल के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई एफाईआर का नंबर भी ट्विटर पर शेयर किया है। बता दें कि दो दिन पहले आजतक ने अयोध्या मामले को लेकर एक बेहद भड़काऊ ट्वीट किया था। चैनल के इस ट्वीट में पोस्ट किए गए ग्राफिक्स में लिखा था– “जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहाँ से पधारे?”
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उन्होंने कहा था कि अगर चैनल 24 घंटे के अंदर ट्वीट को डिलीट कर माफी मांगता तो उसे कानूनी परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन चैनल ने गोखले की चेतावनी के बावजूद ट्वीट को डिलीट नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने आज चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी।
ग़ौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक चली अयोध्या मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई थी। जिसके बाद कई चैनलों ने इस मामलो को लेकर बेहद भड़काऊ चर्चा शुरु कर दी। चैनलों के इसी रवैये को ध्यान में रखते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्स अथॉरिटी (एनबीएसए) ने चैनलों को ‘एहतियात’ बरतने की सलाह दी है। एनबीएसए ने इस संबंध में बुधवार को सभी टीवी न्यूज़ चैनलों को एडवाइज़री भी जारी की थी।
दो पन्नों की एडवाइजरी में कहा गया है, ‘इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने से पहले ऐसी कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं होनी चाहिए जिसमें मौजूदा कार्यवाही को लेकर किसी तरह की अटकलें जारी हों।’ लेकिन आजतक ने एडवाइजरी का पालन नहीं किया। जिसको लेकर गोखले ने एनबीएसए से चैनल के खिलाफ शिकायत की है।
इस बात की जानकारी गोखले ने ट्विटर के ज़रिए दी। उन्होंने चैनल के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई एफाईआर का नंबर भी ट्विटर पर शेयर किया है। बता दें कि दो दिन पहले आजतक ने अयोध्या मामले को लेकर एक बेहद भड़काऊ ट्वीट किया था। चैनल के इस ट्वीट में पोस्ट किए गए ग्राफिक्स में लिखा था– “जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहाँ से पधारे?”
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उन्होंने कहा था कि अगर चैनल 24 घंटे के अंदर ट्वीट को डिलीट कर माफी मांगता तो उसे कानूनी परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन चैनल ने गोखले की चेतावनी के बावजूद ट्वीट को डिलीट नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने आज चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी।
ग़ौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक चली अयोध्या मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई थी। जिसके बाद कई चैनलों ने इस मामलो को लेकर बेहद भड़काऊ चर्चा शुरु कर दी। चैनलों के इसी रवैये को ध्यान में रखते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्स अथॉरिटी (एनबीएसए) ने चैनलों को ‘एहतियात’ बरतने की सलाह दी है। एनबीएसए ने इस संबंध में बुधवार को सभी टीवी न्यूज़ चैनलों को एडवाइज़री भी जारी की थी।
दो पन्नों की एडवाइजरी में कहा गया है, ‘इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने से पहले ऐसी कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं होनी चाहिए जिसमें मौजूदा कार्यवाही को लेकर किसी तरह की अटकलें जारी हों।’ लेकिन आजतक ने एडवाइजरी का पालन नहीं किया। जिसको लेकर गोखले ने एनबीएसए से चैनल के खिलाफ शिकायत की है।

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